पंजाब

सिद्धू के खिलाफ कोर्ट में गवाह पेश नहीं कर पाए सोनी

navjot singh sidhu सिद्धू के खिलाफ कोर्ट में गवाह पेश नहीं कर पाए सोनी

चंडीगढ़। भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ दायर की गई याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही याचिका दायर करने वाले शख्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

navjot singh sidhu सिद्धू के खिलाफ कोर्ट में गवाह पेश नहीं कर पाए सोनी

सोनी ने दायर की याचिका

दरअसल हाईकोर्ट में ये याचिका आप के विधायक ओपी सोनी की ओर से दाय़र की गई थी। बता दें कि साल 2009 में हुए लोकसभा चुनावों में सिद्धू ने सोनी को तकरीबन 6858 वोटों से मात दी थी, जिसके बाद सोनी ने सिद्धू पर धांधली का आरोप लगाते हुए य़ाचिका दायर की थी। याचिका में सोनी ने सिद्धी की मेंबरशिप रद्द की थी। इतना ही नहीं सोनी ने आरोप लगाया था कि सिद्धू चुनावी सीमा से ज्यादा प्रचार पर खर्च किया था।

याचिका पर सुनवाई

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि सोनी ने पास उनकी बातों को साबित करने के लिए ना तो पर्याप्त सबूत है और ना ही कोई अन्य़ तथ्य है जिसके कारण कोर्ट ने सोनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही आदेशों की पालना न करने पर जुर्माना लगाते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई 24 मार्च के लिए स्थगित कर दी।

कयास लगाए जा रहे हैं कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों ही कांग्रेसी हैं, इसिलए अगली सुनवाई पर यह याचिका वापस ले ली जाएगी।

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