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पांच जजों की संविधान बेंच को रेफर किया जा सकता है तीन तलाक मामला

Molestation case the Supreme Court upheld the conviction of former Haryana DGP पांच जजों की संविधान बेंच को रेफर किया जा सकता है तीन तलाक मामला

नई दिल्ली। ट्रिपल तलाक के मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे अटार्नी जनरल को अपने मसले लिखित रुप से तीस मार्च तक दे दें। कोर्ट ने आज इस बात के संकेत दिए कि इस मसले को पांच जजों की संविधान बेंच के समक्ष रेफर किया जा सकता है । आज केंद्र सरकार ने कोर्ट से वो चार मसले सौंपे जिन पर सुनवाई होनी चाहिए ।

Molestation case the Supreme Court upheld the conviction of former Haryana DGP पांच जजों की संविधान बेंच को रेफर किया जा सकता है तीन तलाक मामला

 

केंद्र ने जो सवाल सुप्रीम कोर्ट को सौंपे वो हैं – क्या तलाक, निकाह और बहु-विवाह संविधान की धारा 25(1) के तहत सुरक्षित है? क्या संविधान की धारा 25(1) संविधान के खंड तीन खासकर धारा 14 और 21 का विषय है? क्या संविधान की धारा 13 के तहत पर्सनल लॉ वैध है? और क्या तलाक, निकाह और बहु विवाह अंतरराष्ट्रीय संधि का पालन करता है जिसका एक हस्ताक्षरकर्ता भारत भी है।

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