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आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला दोषी करार

shashikala 1 आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला दोषी करार

नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति मामले में आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए एक बड़ा फैसला लिया है…फैसला ये कि वो इस मामले में दोषी है।

shashikala 1 आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला दोषी करार

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस अमिताभ राय की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है। ट्रायल कोर्ट के फैसले की सजा को आगे बरकरार रखते हुए दोषी माना है यानि कि अब शशिकला को सीधे चार साल के जेल जाना होगा इसके साथ ही उन्हें 100 करोड़ का जुर्माना देना होगा। इसके साथ बाकी आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शशिकला को तुरंत बेल नहीं मिल सकती है पहले उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो बेल के लिए अप्लाई कर सकती है। बता दें कि शशिकला को कर्नाटक की जेल में भेजा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट 400 पन्नों का है। इस जजमेंट के आने के बाद शशिकला और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

जानिए क्या है फैसला और आगे क्या होगा?

-तुंरत कर्नाटक की जेल भेजा जाएगा

-4 साल की सजा सुनाई गई है शशिकला को 

-ज्यादा सजा होने के चलते बेल में मिलने में हो सकती है दिक्कत

– 10 साल तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी

-10 साल तक कोई पद नहीं मिलेगा

-6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगी

-एआईएडीएमके कोई और महासचिव चुनना पड़ेगा

क्या है आय से अधिक संपत्ति का मामला?

-1991-1996 के बीच आय से अधिक 66 करोड़ रुपये की संपत्ति का है मामला

– उस समय जयललिता मुख्यमंत्री थी

-साल 2014 में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने चार लोगों को सजा सुनाई थी

-इनमें जयललिता, शशिकला और दो रिश्तेदार शामिल थे

-एक रिश्तेदार का नाम सुधाकरण है ये जयलिलता के दत्तक पुत्र और शशिकला के भतीजे है

-दूसरे रिश्तेदार का नाम इला वारसी है

– मई, 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता और शशिकला समेत सभी को बरी कर दिया था

-इसके बाद कर्नाटक सरकार, डीएमके और सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी

-सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने की सुनवाई के बाद पिछले साल जून में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था

-सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार की दलील थी कि हाईकोर्ट का फैसला गलत है और हाईकोर्ट ने बरी करने के फैसले में मैथमैटिकल एरर किया है

-जिससे बाद आज कोर्ट ने निचली अदालते के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषी करार दिया

जानकारी के मुताबिक शशिकला को फिलहाल तो जेल जाना होगा लेकिन वो अब इस केस में कोर्च में पुनर्विचार की याचिका दाखिल कर सकती है। बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एआईडीएमके की प्रमुख शशिकला को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाये जाने का निर्देश देने की मांग करनेवाली दो याचिकाएं दायर की गई थी ।

एक याचिका बीजेपी नेता सुब्रह्ण्यम स्वामी और दूसरी वकील मनोहर लाल शर्मा ने ये याचिका दायर की थी। वहीं शशिकला को शपथ देने से रोकने की मांग करनेवाले एनजीओ सत्ता पंचायत लियाकत की तरफ से वकील जीएस मणि ने केवियट दायर कर मांग की है कि इस मामले पर कोई भी फैसला करने से पहले उन्हें जरूर सुना जाए ।

 

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