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मानव श्रृंखला कार्यक्रम पर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जबाब

Nitish Kumar मानव श्रृंखला कार्यक्रम पर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जबाब

पटना। शराब बंदी के पक्ष में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आगामी 21 जनवरी तारीख के प्रस्तावित मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों को शामिल किए जाने, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य उच्च पथ पर यातायात रोके जाने आदि मामलों को लेकर बुधवार को पटना उच्च न्यायालय ने नीतीश सरकार से जबाब मांगा है। पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायधीश हेमंत गुप्ता और न्यायधीश दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सरकार से जबाब मांगा है।

nitish kumar मानव श्रृंखला कार्यक्रम पर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जबाब

मुख्य न्यायधीशों की पीठ ने नीतीश सरकार को एक गैर सरकारी संगठन फोरम फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए आज उक्त आदेश दिए। आपको बता दें कि नहित याचिका को लेकर अपनी दलील पेश करते हुए अधिवक्ता शशि भूषण ने यह जानना चाहा है कि किस प्रवाधान के तहत इस मानव श्रृंखला में शामिल किया जा रहा है?

गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को प्रखण्ड कार्यालय परिसर में अनुमंडलाधिकारी पश्चिमी रंजीता ने समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि प्रत्येक दो किलोमीटर की दुरी पर हेल्प डेस्क स्थापित कर लाउड स्पीकर लगाये साथ ही पानी की व्यवस्था कराने और महिलायों के लिए अस्थायी शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित अन्य कर्मी मौजूद थे।

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