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EC ने की सिफारिश, एक उम्मीदवार नहीं लड़ पाएंगे दो सीट पर चुनाव

election comission of india EC ने की सिफारिश, एक उम्मीदवार नहीं लड़ पाएंगे दो सीट पर चुनाव

नई दिल्ली। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने देशभर में उम्मीदवारों के दो सीटों पर लड़ने वाले चुनाव की प्रथा को खत्म करने की सिफारिश की है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को चुनाव सुधार के प्रस्तावों में सिफारिश शुरू कर दी है। दो सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रथा के अलावा आयोग ने कानून मंत्रालय को कुछ और सुधारों करने के लिए कहा है।

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उपचुनावों का खर्च उठाएंगे सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस प्रावधान को बनाए रखना चाहती है, तो ऐसे हालात में उपचुनाव का खर्च उठाने की जिम्मेदारी सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार पर डाली जाए। आयोग का कहना है कि विधानसभा और विधान परिषद के उपचुनाव के मामले में 5 और लोकसभा चुनाव में 10 लाख रुपए सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार से लिए जाएंगे। आयोग की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह राशि समय-समय पर बढ़ा दी जाएगी।

पहले भी हो चुके है संशोधन

साल 2004 में चुनाव आयोग ने संशोधन के लिए सिफारिश की थी, उस समय इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। गौरतलब है कि 1996 में संसद में पारित हुए संशोधनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार चुनावों में एक साथ दो सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। हालांकि 1996 से पहले के नियमों के अनुसार पहले कोई भी उम्मीदवार कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकता था।

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