Jammu Kashmir Article 370: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को खारिज कर दिया है।
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अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला देते हुए कहा, “जम्मू कश्मीर भारत के संविधान से चलेगा।”
कोर्ट ने कहा कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए, जम्म-कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई। साफ है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। साथ में कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर के संविधान से ऊंचा है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को संप्रभुता नहीं। जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग हो जाने से राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। साथ में अपने अंतिम आदेश में सीजेआई ने जम्मू कश्मीर से 370 को हटाए जाने को संवैधानिक फैसला करार दिया और उन्होंने कहा कि 370 को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।