UP News: रामपुर कोर्ट ने दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम व उनकी पत्नी को सात-सात साल की सजा सुनाई है। तीनों कोर्ट से सीधा आज ही जेल जाएंगे।
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ये है मामला
बता दें साल 2019 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में ये केस दर्ज करवाया था। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कहा था कि आजम खां ने बेटे के पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं और दोनों जन्म प्रमाण पत्र पर अलग-अलग जन्मतिथि है। उन्होंने कहा था कि एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है। वहीं, अब्दुल्ला आजम खान पर आरोप लगा है कि पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने में प्रयोग करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए किया है।
इस मामले पर आज रामपुर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खां के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा को दोषी पाया। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है।