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आजम खान की यूपी विधानसभा की सदस्यता रद्द, हेट स्पीच मामले हुई थी 3 साल की सजा

azam khan आजम खान की यूपी विधानसभा की सदस्यता रद्द, हेट स्पीच मामले हुई थी 3 साल की सजा

आज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की   उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि 2019 हेट स्पीच मामले में आजम खान के दोषी ठहराए जाने और तीन साल के सजा सुनाई है।

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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, दो या दो साल से अधिक सजा पाने वाले जन प्रतिनिधि को सजा की तारीख से सजा काटने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाता है। इसी के तहत की आजम खान की सदस्यता रद्द की गई है।

वहीं, आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब जल्दी ही रामपुर की सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। आजम खान की विधानसभा सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर रद्द की गई है।

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