उत्तराखंड में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की धामी सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। धामी सरकार के नए फैसले के तहत नाइट कर्फ्यू की अवधि को 2 घंटे बढ़ाया जा रहा है। अब रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। कैबिनेट बैठक में लिए गए इस निर्णय के बाद प्रशासन की ओर से कोरोना से संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिसके तहत अन्य राज्य से उत्तराखंड आने वाले लोगों के पास कोविड-19 वैक्सीनेशन के दोनों डोज प्रमाण पत्र और कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया गया है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले
- नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे का इजाफा
- रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू।
- विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर ₹1500 कर दिया गया है
- भूतपूर्व सैनिकों को नहीं भरना होगा होम टैक्स।
- शिक्षा मित्रों मनोदय 5000 की बढ़ोतरी के साथ 15000 की जगह 20 हजार दिया जाएगा।
- राज्य स्वास्थ्य नीति पर लगाई मोहर
- पुरानी पेंशन से वंचित कर्मियों को मिलेगी राहत
- अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के पास कोविड-19 वैक्सीनेशन के दोनों डोज प्रमाणपत्र और कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया गया है।
24 घंटे में कोरोना के सामने आए 505 नए मामले
ताजा अपडेट के मुताबिक उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 505 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में उनके परिवार को आइसोलेट कर दिया गया है।