आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक उत्सव पर राज्य सरकार के प्रतिबंधों पर जताई सहमति। साथ ही उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को गणेश पंडाल की स्थापना करने की अनुमति देने के निर्देश दिए है।
राज्य सरकार द्वारा गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक उत्सव से प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला सुनाया ।
आपको बता दें कोरोना महामारी का हवाला देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस जगन मोहन रेड्डी ने त्योहार के सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर गणेश पंडाल लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह राज्य में गणेश पंडाल के स्थापना को अनुमति दें।
वहीं दूसरी ओर सरकार की इस फैसले पर विपक्षी दल भाजपा और तेदेपा कड़ा विरोध जता रही है। भाजपा पिछले 2 दिनों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है।