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लखनऊः अगर साल में कटा 5 से अधिक बार चालान तो साल भर के लिए छुट्टी, जानिए नए प्रावधान

लखनऊः अगर साल में कटा 5 से अधिक बार चालान तो साल भर के लिए छुट्टी, जानिए नए प्रावधान

लखनऊः बाराबंकी सड़क हादसे के बाद परिवहन विभाग काफी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। यूपी परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश दिया है कि जिन बसों का एक साल में 5 बार से ज्यादा चालान कट जायेगा, उनका परमिट कैंसिल कर जिया जायेगा।

परिवहन विभाग ने सख्ती बरतते हुए कहा कि अगर नियमों के खिलाफ जाकर कोई वाहन चालाता है तो चालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और साथ ही पुलिस थानों में इन बंद वाहनों को नीलाम कर दिया जायेगा।

बता दें कि बीते शनिवार को राज्य सड़क परिवहन निगम के हेडक्वॉर्टर में प्रमुख सचिव परिवहन विभाग ने सभी अधिकारियों से वीडियो कॉल के जरिए बैठक की। इस दौरान सड़क पर हो रहे हादसों पर समीक्षा की गई और हादसों को रोकने के लिए विचार विमर्स किया गया।

बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के दौरान निर्देश जारी करते हुए कहा कि ऑल इंडिया और यूपी परमिट वाली जिन बसों का एक साल में 5 बार से ज्यादा चालान कटा है, उनका परमिट निरस्त किया जाए।

बैठक में ये भी निर्देश जारी किया गया कि गाड़ियों की फिटनेस करने से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होनी आवश्यक है। अगर नंबर प्लेट नहीं है तो उसकी बुकिंग रसीदो हो, तभी फिटनेस की जायेगी।

यह निर्णय भी लिया गया है कि बसों के परमिट में जो निर्धारित क्षमता हो, उससे ज्यादा सवारी बस में न बैठी हों। इसके अलावा, अनाधिकृत रूप से संचालित बसों का एंट्री और एग्जिट दोनों पर चेकिंग की जाए।

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