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RBI ने FD से जुड़े नियम में किया बदलाव, जानें किन पर लागू होगा नियम

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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने एफडी से जुड़े नियम में कुछ अहम बदलाव किए हैं। इस बदलाव के बाद से एफडी की मियाद पूरी होने पर अगर आपने क्लेम नहीं किया तो आपको कम ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि यह ब्याज बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज जितना होगा।

RBI ने जारी किया आदेश

भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश जारी करते हुए कहा कि, इसकी समीक्षा पर यह निर्णय किया गया है कि अगर फिक्स डिपॉजिट मेच्योर हो जाती है और राशि का भुगतान नहीं हो पाता है। है और वह बिना दावा के बैंक में पड़ी रहती है तो उस पर ब्याज दर सेविंग अकाउंट के हिसाब से या फिक्स्ड डिपॉजिट की मैच्योरिटी पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, देय होगी।

बता दें कि फिक्स डिपॉजिट वह जमा राशि होती है जो बैंकों में एक निश्चित समय के लिए तय ब्याज पर रखी जाती है। इसमें रिकरिंग, संचयी, और नकद प्रमाण पत्र जैसी जमा भी शामिल हैं।

किन पर लागू होगा नया नियम?

आरबीआई ने आदेश जारी करते हुए बताया कि नया नियम सभी वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों में जमा पर लागू किया जाएगा।

क्या था पुराना नियम?

पुराने नियम के तहत अगर आप अपनी मैच्योर हो चुकी FD से पैसा नहीं निकालते हैं या दावा नहीं करते हैं तो आपकी FD को उसी अवधि के लिए आगे बढ़ा दी जाती थी जिसके लिए आपने पहले FD की थी।

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