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अवकाश संबंधी मामले में प्राइमरी शिक्षकों को बड़ी राहत, जानिए क्या है नई अपडेट

अवकाश संबंधी मामले में प्राइमरी शिक्षकों को बड़ी राहत, जानिए क्या है नया आदेश

लखनऊ: सरकारी प्राइमरी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। अब उन्हें अवकाश आसानी से मिल जाएगा, नये आदेश में यह कहा गया है कि यदि किसी प्राइमरी शिक्षक की छुट्टी मंजूर करने के लिए उसे कार्यालय बुलाया जाता है या फोन किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस जांच की जाएगी।

छुट्टी नामंजूर तो बताइए कारण

अगर किसी शिक्षक की छुट्टी को नामंजूर किया जाता है तो इसका उचित कारण भी बताना होगा। इसके लिए मानव संपदा पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। किसी भी अवकाश के पत्र को लंबे समय तक लटकाने या नामंजूर करने पर संबंधित अधिकारी को उचित कारण प्रस्तुत करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इतना ही नहीं, इसे शिक्षकों का शोषण माना जाएगा, यह प्रक्रिया 1 जुलाई से लागू हो जाएगी।

अनुपस्थित शिक्षकों पर भी एक्शन

अधिकारियों के साथ-साथ ऐसे शिक्षक जो बिना अवकाश लिए और अनुपस्थित रहेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। 1 जुलाई से यह परिवर्तन विभाग में देखने को मिलेगा। सरकारी निरीक्षण के दौरान अगर कोई भी शिक्षक अनुपस्थित रहता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

जिला या ब्लॉक स्तर पर कार्यालयों में शिक्षकों का जमावड़ा भी अब नहीं लगेगा। इसका असर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। ज्यादातर समय अन्य कार्यों में लगने के कारण शिक्षा प्रभावित होती है, लेकिन अब इसे दुरुस्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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