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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, दो मई को मतगणना के दिन विजय जुलूस पर लगाई रोक

ELECTION COMMITION 123 चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, दो मई को मतगणना के दिन विजय जुलूस पर लगाई रोक

लखनऊ। देश में कोरोना की बढ़ती हुई लहर को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने दो मई को मतगणना के दिन सभी विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेर और असम में दो मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।

मतगणना के दिन नतीजों के बाद किसी भी तरह के जुलुस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चुनावी नतीजों के बाद प्रत्याशी सिर्फ दो लोगों को साथ लेकर रिटर्निंग आफिसर से जीत का सर्टिफिकेट ले जा सकेंगे।

पांच राज्यों के संपन्न हुए चुनाव

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के अलावा चार राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। हालांकि बंगाल में अभी एक चरण की वोटिंग बाकी है। बता दें कि चुनाव आयोग को मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि देश में कोरोना की बढ़ती हुई लहर के लिए सिर्फ चुनाव आय़ोग जिम्मेदार है।

मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार

मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की आयोचना करते हुए कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी करते हुए इसे सबसे गैरजिम्मेदार संस्था तक करार दे दिया था। हाईकोर्ट यहीं नहीं रुका बल्कि उसने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मामला भी दर्ज किया जा सकता है।

कोरोना महामारी ने बरपाया कहर

बता दें कि पूरे देश में कोरोना महामारी ने कहर बरपाया हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा घातक साबित हो रही है। पांच राज्यों में चुनावों के दौरान इसमें भयंकर तेजी आई और हालात बेहद भयावह हो गए। इसी को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने इस विस्फोट को लेकर चुनाव आयोग को दोषी ठहराया और उसे कड़ी फटकार लगाई।

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