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चुनाव ड्यूटी में मृत्यु पर मिलेगी 30 लाख रुपये की आर्थिक मदद

चुनाव ड्यूटी में मृत्यु पर मिलेगी 30 लाख रुपये की आर्थिक मदद

लखनऊ: चुनाव की प्रक्रिया को सम्पन्न करवाने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ-साथ अन्य कर्मियों की भी जरूरत होती है। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की मौत हो जाने पर यूपी सरकार ने 30 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की बात की है।

परिजनों को मिलेगी आर्थिक सहायता

किसी भी तरह की घटना होने पर अगर चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को यह आर्थिक मदद दी जायेगी। चुनावी प्रक्रिया में कई तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें बूथ कैप्चरिंग से लेकर आगजनी तक की घटनाएं होती रहती हैं। इसमें चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मियों के भी हताहत होने की खबर आए दिन आती रहती है।

लोकसभा, विधानसभा जैसे सभी चुनाव के लिए लागू

लोकसभा से लेकर विधानसभा, विधानपरिषद और उपचुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मियों पर यह लागू होगा। परिवार के लोगों को आर्थिक मदद देकर सरकार पीड़ित परिवार का सहयोग करने की योजना बना रही है। इसके लिए 30 लाख रुपये का सहयोग दिए जाने की बात कही गई है।

कर्मियों में स्थायी दिव्यांगता होने पर दी जाने वाली राशि भी बढ़ाई गई है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में सहायता राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अब आने वाले चुनावों में यह फायदा मिलना शुरु हो जायेगा। देश में आए दिन चुनाव होते रहते हैं, कई ऐसे केंद्र होते हैं जहां चुनाव के दौरान हिंसात्मक घटनाएं भी होती हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ आर्थिक मदद देकर ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

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