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किसानों की ट्रैक्टर रैली निकलेगी या नहीं, ये पुलिस तय करेगी: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। किसानों द्वारा 26 जनवरी को दिल्ली में टैक्टर रैली निकालने का ऐलान करते हलचल मच गई और किसानों ने दिल्ली पुलिस से इसकी इजाजत मांगी लेकिन यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि किसानों को टैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिलती है या नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई करते हुए गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में फैंक दी। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्टर रैली निकाले जाने पर कहा कि यह कानून व्यवस्था का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने देनी है या नहीं, ये तय करना पुलिस का काम है। ऐसे में अब गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा। इसपर दिल्ली पुलिस के हाथ में गेंद जाती दिख रही है। हालांकि, अदालत में बुधवार को फिर मामला सुना जाएगा।

ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को फैसला करना है। साथ ही अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग, कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है। अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी।

कृषि कानून के मसले पर किसान संगठनों के धरने को दो महीने होने को हैं। इस बीच सोमवार को एक बड़ी खबर सामने आई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड कर दिया है।

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