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SC का आदेश: 138 दिनों में करें पूर्ण विध्वंस, मालिकों को 25L रुपये का दिया जाये मुआवजा

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोच्चि के मारडु के तटीय क्षेत्र में 138 दिनों के भीतर बनाए गए फ्लैटों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया और केरल सरकार को चार सप्ताह के भीतर प्रत्येक फ्लैट मालिक को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने को कहा।

शीर्ष अदालत ने भी विध्वंस की निगरानी और कुल मुआवजे का आकलन करने के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की एक सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और एस रविंद्र भट की खंडपीठ ने कोच्चि के तटीय क्षेत्र में अवैध इमारतों के निर्माण में शामिल बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्ति को फ्रीज करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि सरकार बिल्डरों और प्रवर्तकों से अंतरिम मुआवजा राशि वसूलने पर विचार कर सकती है। केरल के मुख्य सचिव टॉम जोस सुनवाई में उपस्थित थे। अदालत ने कहा कि 25 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पीठ को सूचित किया कि गुरुवार को कोच्चि में चार अपार्टमेंट परिसरों में बिजली और पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि विध्वंस में देरी का कोई कारण नहीं होना चाहिए और फरीदाबाद में कैंट एन्क्लेव का उदाहरण दिया जहां अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया है, और इस तरह के निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों से पैसे वसूलने के तौर तरीकों पर काम किया गया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत की प्राथमिक चिंता यह थी कि इको-नाज़ुक तटीय क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जाना चाहिए था और सवाल किसी व्यक्ति के संबंध में नहीं था।

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