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पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर, आसनसोल और कूचबिहार में बीते 12 घंटो में मॉब लिंचिंग की तीन घटनाएं 

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में एंटी मॉब लिंचिंग का बिल आने के बाद भी बंगाल में मॉब लिंचिंग की घटनाएं थमने का नाम नही ले रही हैं। पश्चिम बंगाल के तीन जिलों उत्तर दिनाजपुर, आसनसोल और कूचबिहार में बीते 12 घंटो में मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई हैं। तीनों घटनाओं में बच्चा चोरी के मामले में 9 से अधिक लोगों को बुरी तरह मारा गया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी समेत सिविक वालंटियर भी शामिल हैं।

बता दें कि उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा के राम गंज में कपड़े बेचने आए दो लोगों को बच्चा चोर होने के संदेह में बुरी तरह मारा गया। खबर मिलने पर चोपड़ा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को बचाकर इस्लामपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर से शनिवार को कपड़े बेचने आए मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद जुनाहिद को इलाके के लोगों ने बच्चा चोर होने के संदेह में बुरी तरह पीटा। भीड़ से बचाने के लिए आगे आए दो पुलिसकर्मियों को भी लोगों ने पीट दिया। साथ ही पुलिस की गाड़ी में तोड़-फोड़ भी की। पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है।

वहीं, आसनसोल के हीरापुर थाने के अंतरगत भलड़िया गांव में बच्चा चोरी के संदेह में एक शख्स को बुरी तरह मारा गया। उसको बचाने आए 3 सिविक वॉलेंटियर को बुरी तरह लोगों ने मारा और साथ ही पुलिस की गाड़ी में भी तोड़-फोड़ की. सभी घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के लिए आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया। खबर मिलने पर पुलिस ने मौके में पहुंच कर उत्तेजित जनता को शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। 

वहीं, कूचबिहार के दिनहाटा में बच्चा चोरी करने के संदेह में एक व्यक्ति को बुरी तरह मारा गया। घटना शनिवार देर रात की है जहां गांव के लोगों ने बच्चा चोरी करने के संदेह में जोसेफ संथाल नामक युवक को बुरी तरह मारा। पुलिस इस पूरे मामले में वीडियो फुटेज की मदद से 20 से 25 लोगों की पहचान करने की कोशिश में जुटी हुई है।

गौरतलब है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने मॉब लिंचिंग पर कड़ा प्रावधान बनाया है। मॉब लिंचिंग से अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो अभियुक्त को उम्र कैद और 5 लाख तक का जुर्माना भरना होगा। मॉब लिंचिंग से अगर कोई बुरी तरह जख्मी होता है तो अभियुक्त को 10 साल तक जेल या 25 हज़ार से 3 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मॉब लिंचिंग से अगर कोई घायल होता है तो अभियुक्त को 3 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। बावजूद इसके लोग कानून को हाथ में लेने से नहीं चूक रहे हैं।

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