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नया मोटरयान अधिनियम लागू, कम्पाउंडिंग शुल्क में पांच गुना की वृद्धि करने जा रही सरकार

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देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार अब वाहनों की कम्पाउंडिंग शुल्क में पांच गुना की वृद्धि करने जा रही है और इस निर्णय पर मसौदा तैयार है। परिवहन विभाग की इस पहल से अब प्रदेश के वाहन चालकों पर गहरा असर पड़ने वाला है।

परिवहन सचिव शैलेश बगौली ने विभागीय बैठक में प्रस्तावित दरों पर विचार करते हुए नया मसौदा अब लगभग पास होने को तैयार है। प्रस्ताव में पुलिस को धाराओं में कंपाउंडिंग का अधिकार देने संबंधी चर्चा भी हुई।

गौरतलब है कि 11 सितंबर को प्रदेश मंत्रिमंडल में होने वाली बैठक में परिवहन विभाग इसका प्रस्ताव लाएगा। नया मोटरयान अधिनियम लागू होने के बाद प्रदेश में अब न्यायालय से संबंधित चालान नए अधिनियम के तहत हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी कंपाउंडिंग शुल्क का निर्धारण न होने से परिवहन आयुक्त कार्यालय ने नई दरों का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है।

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