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एनजीटी के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने बदला, दी चारधाम यात्रा परियोजना की मंजूरी

NGT and SC

देहरादून। एनजीटी के आदेशों को पलटते हुए सु्प्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चारधाम यात्रा के लिए प्रस्तावित नौ सौ किलोमीटर की परियोजना को मंजूर कर दिया और कहा कि इसके लिए पर्यावरण व वन मंत्रालय को 22 अगस्त तक समिति का गठन करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय सुनाया है उन्होंने इसपर जल्द से जल्द समिति का गठन कर सूचित करने को भी कहा है। गौरतलब है कि एक एनजीओ ने एनजीटी के रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले को चुनौती दी थी जिसपर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

सिटीजंस फॉर ग्रीन दून का दावा है कि इस परियोजना से इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति में देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान के एक प्रतिनिधि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के एक प्रतिनिधि, अहमदाबाद स्थित केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग से भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के एक प्रतिनिधि, सीमा सड़क मामलों से संबंधित रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधित्व को शामिल करने को कहा है। पीठ ने समिति को चार महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।

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