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हाईकोर्ट के आदेश के बाद कबाड़ी बाजार के कोठे पर कार्रवाई होगी शुरू

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संवाददाता, मेरठ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मेरठ प्रशासन सख्त हुआ है और इसी को देखते हुए यहां के कबाड़ी बाजार को खाली कराने के लिए कार्रवाई शुरू हो जाएगी। डीएम अनिल ढींगरा ने इसे लेकर विधि विशेषज्ञों से राय लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले कोठा संचालकों को नोटिस जारी किया जायेगा। उसके बाद इन्हें सील करने की कार्रवाई होगी। वहीं कबाड़ी बाजार स्थित कोठों का मामला जहां न्यायालय तक पहुंच गया। वहीं ऐसे में कई प्रदेश के पीड़ित परिवार अपनी अपहृत बेटियों को इस स्थान पर तलाश करते करते थक गए। न जाने कितनी ही बार यहां पीड़िताएं गुमनाम चिट्ठियों के जरिए लोगों मदद की गुहार लगाती रही हैं। हाईकोर्ट में कबाड़ी बाजार में संचालित कोठों को लेकर जनहित याचिका दायर है। याचिका पर चल रही सुनवाई में सीएमओ की रिपोर्ट और एसएसपी के हलफनामे से पेच फंस गया है।
जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अब एसएसपी को 30 अप्रैल को जवाब दाखिल करना है। लेकिन इससे पहले ही डीएम ने कार्रवाई का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। डीएम ने बताया कि अब सभी पुराने मामलों की पत्रावली तलब की जा रही है। इसके साथ ही जो कोठा संचालित हैं, उनकी सूची तैयार कराई गई है।
भी को नोटिस जारी किया जायेगा। नियम विरुद्ध संचालित कोठों को सील करने के साथ ही खाली भी कराया जायेगा। डीएम अनिल ढींगरा ने बताया कि मामले में 30 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट से जारी आदेश का भी इंतजार रहेगा। क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश का प्राथमिकता से पालन कराया जायेगा।

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