समाचार पत्रों ने कर्नाटक में तीन विधानसभा सीटों के उपचुनाव के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक से लोकसभा की रिक्त तीन सीटों को भरे जाने के लिए उपचुनावों की घोषणा की है। जबकि आंध्र प्रदेश से लोकसभा की पांच सीटों को भरे जाने के लिए उपचुनावों की घोषणा नहीं की है।
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उक्त के संबंध में ध्यान रहे कि कर्नाटक की 9-बेल्लारी,14-शिमोगा और 20-मांड्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमवार 18 मई, 18 मई और 21 मई, 2018 को सीट खाली हुई हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्तियां 20 जून, 2018 को हुईं। बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 151ए के तहत निर्वाचन आयोग संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधायी सदनों में खाली सीटों को रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के अंदर उपचुनावों के द्वारा भरने के लिए अधिकृत है,बशर्तें किसी रिक्ति से जुड़े किसी सदस्य का शेष कार्यकाल एक वर्ष अथवा उससे अधिक हो।
गौरतलब है कि 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून, 2019 तक है। जैसा कि कर्नाटक में रिक्तियां सदन के कार्यकाल की समाप्ति से एक वर्ष से अधिक समय पहले हुई। ऐसे में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 151ए के तहत रिक्ति की तिथि यानि 18 और 21 मई, 2018 से 6 माह के भीतर इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए उपचुनाव आवश्यक हैं।जबकि आंध्र प्रदेश में रिक्तियों के मामले में उपचुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लोकसभा का शेष कार्यकाल रिक्ति होने की तिथि यानि 20 जून, 2018 से लेकर एक वर्ष से कम है।