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दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नई दिल्ली: राजस्थान में साढ़े चार साल पहले कॉलेज परिसर में हुए दुष्कर्म मामले में मंगलवार को अदालत ने आरोपी पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस घटना के बाद पीड़ित छात्रा ने कैरोसीन डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया था। जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी 24 अगस्त, 2013 को मौत हो गई थी।

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rape victim दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

विशिष्ट न्यायालय महिला उत्पीड़न ने भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ स्थित महाविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अजीत सिंह राजपूत को इस मामले में दोषी मानते हुए ये आदेश दिए हैं। मामले के तहत छात्रा ने 23 दिसंबर, 2013 को कोटा में अपने इलाज के दौरान पुलिस को बयान दिया कि 23 अक्तूबर, 2013 को अजीत सिंह ने कॉलेज परिसर में उसके साथ दुष्कर्म किया था।

इस दौरान उसने मोबाइल पर क्लिप भी बनाई और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने जब शादी करने को कहा, तो उसने मना कर दिया। इस घटना के बाद ही पीड़िता ने 23 दिसंबर 2013 को आत्महत्या कर ली।

ऋतु राज

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