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निर्भया गैंगरेप केस में सु्प्रीम कोर्ट का फैसला, दोषियों की फांसी की सजा को रखा बरकरार

निर्भया गैंगरेप केस

नई दिल्ली। साल 2012 में हुए सामूहिक दुष्कर्म (निर्भया गैंगरेप केस) मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है। बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड की सजा पा चुके चार दोषियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से सजा को बरकरार रखते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में न्यायलय का कहना है कि अपील के दौरान दोषियों को विस्तार से सुना गया था और वे इस फैसले पर पुनर्विचार के लिये कोई आधार नहीं बता सके।

निर्भया गैंगरेप केस
निर्भया गैंगरेप केस

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने दोषियों विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश सिंह की याचिकाओं पर ये फैसला सुनाया। चौथे दोषी अक्षय ठाकुर ने समीक्षा याचिका दायर नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को इस मामले में दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था।

आपको बता दें कि 16 दिसंबर साल 2012 को चलती बस में इन मुजरियो ने पैरा -मेडिकल की छात्रा के साथ दुष्कर्म और बेहरमी से मारपीट की थी जिसके बाद पीड़ित लड़की की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में एक दोषी(राम सिंह) ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी और वहीं एक दोषी किशोर भी शामिल था जिसे न्याय बोर्ड की ओर से दोषी ठहराय जाने के बाद तीन साल के लिए सुधार ग्रह में रखा गया था।

निर्भया गैंगरेपःसुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा..
पीड़िता के पिता खुश हैं

आपको बता दें कि इस मामले में पीड़िता के पिता का कहना है कि वो इस फैसले से खुश है। पिता ने कहा, ‘मैं शीर्ष अदालत के फैसले से खुश हूं। हमें पहले ही पता था कि पुनर्विचार याचिका खारिज होगी। अब इन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, फांसी मिलने से अपराधियों में डर पैदा होगा। इस दौरान महिलाओं के प्रति खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। मुझे उम्मीद है कि दोषी जल्द ही फांसी पर लटकेंगे।’

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