मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने मैंग्रोव पर अतिक्रमण करने को लेकर दो स्थानीय पार्षदों के खिलाफ दर्ज मामले में निर्देश देते हुए कहा है कि नेता कोई भगवान नहीं है और कोई भी इंसान भारत के किसी भी कानून से ऊपर नहीं है। इसके अलावा बंबई हाईकोर्ट में जस्टिस एससी धर्माधिकारी और भारती डांगरे की खंडपीठ ने मीरा रोड थाने को बीजेपी पार्षद परशुराम म्हात्रे और शिवसेना की अनीता पाटिल के खिलाफ एक हफ्ते के अंदर संरक्षण कानून के अंतर्गत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले को लेकर कहा कि राजनीति से जुड़े लोग न कानून से ऊपर हैं और न ही वो कोई भगवान है।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को देश का कानून तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है अगर वो नेता बन जाता है तब भी वो कानून की नजर में बराबर है। कोर्ट ने सवाला करते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से क्यों डर रही है? कोर्ट ने कहा कि आपको निर्भिक होकर रहना चाहिए और किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल कोर्ट ने ये टिप्पणी समाजिक कार्यकर्ता भरत मोकल की याचिका पर की है, जिसमे म्हात्रे और पाटिल पर मैंग्रोव को कटवाकर और अतिक्रमण कर अपने रिहायशी बंगले और कार्यालय का निर्माण कराने का आरोप है।