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सीजेआई ने कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के गठन की घोषणा, चारों न्यायाधीश शामिल नहीं

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायधीश दीपक मिश्रा और उनके साथ चार और सबसे बड़े जजों के बीच एक तरह से मतभेद चल रहा था। ये मतभेद सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अहम मामलों की सुनवाई को लेकर चल रहा था। इसी बीच शीर्ष अदालात ने सीजेआई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के गठन की घोषणा की जिसमें ये चारों न्यायाधीश शामिल नहीं हैं।

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बता दें कि चारों न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति जे.चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एम.बी. लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ में से किसी का नाम पांच जजों की संविधान पीठ के सदस्यों में नहीं है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार पांच न्यायाधीशों की पीठ में सीजेआई दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल हैं।

वहीं यह संविधान पीठ 17 जनवरी से कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई शुरू करेगी। इस बीच अदालत के सूत्रों ने कहा कि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सीजेआई ने उन चार न्यायाधीशों से मुलाकात की या नहीं जिन्होंने 12 जनवरी को संवाददाता सम्मेलन में सीजेआई के खिलाफ आरोप लगाए थे।

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