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कश्मीर घाटी में बंद के दौरान प्रतिबंध लागू

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जम्मू। स्थानीय लोगों की मौत के विरोध में अलगाववादियों द्वारा शनिवार को बंद की कॉल दी गई है। बंद की कॉल के मद्देनजर प्रशासन ने श्रीनगर के कई हिस्सों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लागू किए हैं। प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सात पुलिस थानों के अनंर्तगत आने वाले क्षेत्रों जिनमें नौहाटा, एमआर गुंज, रैनवाड़ी, खानयार, सफाकदल, करालखुद और मैसूमा में प्रतिबंध लागू किए हैं। यह प्रतिबंध बंद के दौरान प्रदर्शनों की आशंका के मद्देनजर लगाए गए हैं। हालांकि यह प्रतिबंध सरकारी कर्मचारियों, विश्वविद्यालय, दूसरी जरूरी सेवाओं जैसे बैंक आदि पर लागू नहीं हैं।

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बता दें कि इसी बीच बंद को देखते हुए प्रशासन ने एहतियान तौर कश्मीर घाटी में सभी रेल मार्गों पर चलने वाली ट्रेनों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। बंद को देखते हुए प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए घाटी के सभी संवेदनशील स्थानों पर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की है। अलगाववादी नेताओं जिनमें सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक तथा मोहम्मद यासीन मलिक ने मंगलवार को कुलगाम जिले के खुदवानी क्षेत्र में एक नागरिक की मौत के विरोध में शनिवार को बंद की कॉल दी थी। शनिवार को बंद के कारण कश्मीर घाटी में आम जनजीवन अस्त-व्यस्त होकर रह गया है। सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, नीजि कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि बंद हैं। सड़कों पर यातायात भी न के बराबर ही है।

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