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प्रद्युम्न हत्याकांड: नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका खारिज

pradyuman, murder case

गुरुग्राम। गुरुग्राम की अदालत ने प्रद्युम्न हत्याकांड में आरोपित नाबालिग छात्र की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपित छात्र की तरफ से जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। शनिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश जसबीर सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी छात्र की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी छात्र को अभी फरीदाबाद के बाल सुधारगृह में रखा गया है।

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बता दें कि 8 सितम्बर को गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा दो के छात्र सात साल के प्रद्युम्न की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। प्रद्युम्न के हत्या के आरोप में पुलिस ने स्कूल के बस परिचालक को गिरफ्तार किया था। लेकिन प्रद्युम्न के परिजनों की मांग पर राज्य सरकार ने पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। सीबीआई ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर तीन-चार छात्रों को अपने राडार पर रखा।

वहीं जिसमें से एक छात्र को सीबीआई ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर प्रद्युम्न के हत्या का आरोपी बनाया है। उसे फरीदाबाद के बाल सुधार गृह में रखा गया है। क्योंकि आरोपी छात्र अभी नाबालिग है। आरोपी छात्र के परिजनों ने जमानत के लिए गुरुग्राम के बाल न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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