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कोयला घोटाला : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा सहित आठ अन्य आरोपी दोषी करार

coal scam

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सात अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया है। सभी आरोपियों को गुरुवार सजा सुनाई जाएगी। एचसी गुप्ता कोल ब्लॉक आवंटन के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन थे।

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बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने बुधवार को सभी आरोपियों को फैसला सुनाए वक्‍त अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया था. यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है.

वहीं इस मामले में सीबीआई के आरोप-पत्र में मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता और कंपनी के अलावा, मामले में अन्य आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु, दो लोक सेवक बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान का नाम शामिल था।

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