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महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नाबालिग के साथ शरीरीक संबंध बनाना होगा “रेप”

sc महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नाबालिग के साथ शरीरीक संबंध बनाना होगा "रेप"

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि नाबालिग लड़की यानी की 15 से 18 साल की महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने को रेप माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बाल-विवाह को रेप के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सहमति से संबध बनाने की उम्र तय नहीं की है।

इस फैसले को पर कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्हें एक और अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नाबालिग लड़की की सहमति के बिना उससे शरीरिक संबंध बनाता है तो वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकती है। बता दें कि कोर्ट ने इस प्रावधान को पोक्सो के साथ जोड़ दिया है।  sc महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नाबालिग के साथ शरीरीक संबंध बनाना होगा "रेप"

इसी के साथ कोर्ट ने आईपिसी की धारा 375(2) को अपवाद करार देते हुए ये फैसला सुनाया है। इस फैसले में 15 से 18 साल की पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आएगा। वहीं केंद्र सरकार ने भी कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है। संसद ने कोर्ट के इस फैसले को सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए नहीं छेड़ा है। संसद ने कहा कि ये फैसले देश के काफी हिस्सों में हो रहे बाल विवाह जैसी प्रथा पर रोकथाम का काम करेगा।

गौरतलब है कि देश में महिलाओं की शादी की उम्र 18 और पुरुषों की शादी की उम्र 21 साल निर्धारित की गई है। इससे कम उम्र में हुई शादी को जुर्म माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी देश के कई हिस्सों में बाल विवाह जैसी प्रथा प्रचलित है, जिसमें राजस्थान सबसे आगे है। इंडियन पीनल कोर्ड के तहत मामले में दो साल की सजा हो सकती है, बावजूद इसके देश के बड़े शहरों में बाल विवाह का आंकड़ा 0.7 फीसदी बढ़ा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ग्राफ 0.3 फीसदी घटा है।

 

 

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