सरपंच एवं पंच के निर्वाचन में कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग, केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे- आनंदी
अलवर 23 सितम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आनन्दी ने बताया कि पंचायती राज संस्था के आम चुनाव 2020 के तहत जिले में सरपंच एवं पंच के निर्वाचन में कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग, केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 18-सी के तहत जो व्यक्ति निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है वह मतदान करने का हकदार होगा। जिले में सरपंच एवं पंच के निर्वाचन में मतदान करने के लिए ऐसे मतदाता भी आ सकते हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस हो। ऐसे मतदाता स्वयं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए और समाज के अन्य नागरिकों को जोखिम में डालने का कारण न बने इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करने पर ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता की मतदान प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिन पंचायतों के लिए मतदान होना निश्चित है उन पंचायतों में एक दिन पूर्व की कोविड-19 पॉजिटिव केस की सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। सीएमएचओं से प्राप्त सूचना को उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार संबंधित मतदान दलों को उपलब्ध कराएंगे।
उन्होंने बताया कि यदि मतदाता मतदान करने वाले दिन उसी ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्रा में ही है तो ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी, कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए मतदाता से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधिनस्थ स्वास्थ्यकर्मी/पटवारी/ग्राम सचिव को किसी सुरक्षित माध्यम से ऐसे मतदाता से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित करेंगे। संबंधित कार्मिक ऐसे मतदाता से मतदाता सूची में नाम एवं क्रमांक भी प्राप्त करेंगे। यदि वह मतदाता मतदान करने की इच्छा व्यक्त करता है तो ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान हेतु समय निर्धारित कराकर उसे सूचित किया जाएगा और कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति का मतदान सबसे अन्त में कराया जावेगा।
कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता स्वास्थ्यकर्मियों की देखरेख में चिकित्सा विभाग प्रोटोकॉल/निर्देश एवं इस संबंध में नियत सभी उपायों की पालना करते हुए मतदान कराया जाएगा। मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा मतदान के समय ग्लब्ज पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों का अनुपालन करेंगे। स्वास्थ्यकर्मी पीठासीन अधिकारी को उस व्यक्ति का मतदान सूची में नाम एवं क्रमांक से अवगत कराएगा। उसकी पहचान के लिए पीपीई किट/मास्क नहीं हटवाया जाएगा। मतदान अधिकारी इसका नोट डालकर मतदान के लिए अनुमति देगा।
कोविड पॉजिटिव मतदाता द्वारा मतदान के समय मतदान दलों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसकी अंगुली पर अमिट स्याही लगाए जाने पर एवं मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर/अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। शंका समाधान के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल में या अन्य तत्समय प्रभावी विधि या नियम के अन्तर्गत यदि ऐसा कोविड पोजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जा सकता तो उस पर यह आदेश कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा और मात्रा इस आदेश के आधार पर ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए व्यक्ति को सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से मतदान के लिए नहीं लाया जाएगा।