featured यूपी

यीगो कैबिनेट में मिली GST को मंजूरी, 20 लाख से कम टर्नओवर के लिए पंजीकरण नहीं होगा जरूरी

lsed यीगो कैबिनेट में मिली GST को मंजूरी, 20 लाख से कम टर्नओवर के लिए पंजीकरण नहीं होगा जरूरी

मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस में जीएसटी लागू होने को मंजूरी दी गई है। वही जीएसटी में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली चीजों में को कर मुक्त करने का प्रावधान शामिल है। जीएसटी लागू होने के बाद 75 लाख रुपए से ज्यादा टर्न ओवर वाले व्यापारियों को कंपाउंडिग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। हालांकि व्यापारी एक प्रतिशत की दर से कंपाउंडिंग कर सकते हैं। लेकिन इस दर को व्यापारियों को दो प्रतिशत और रेस्टोरेंट के लिए पांच प्रतिशत रखी गई है। यह सब सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया है।

lsed यीगो कैबिनेट में मिली GST को मंजूरी, 20 लाख से कम टर्नओवर के लिए पंजीकरण नहीं होगा जरूरी

जीएसटी 30 जून आधी रात से लागू हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर के अलावा भारत के सभी राज्यों में जीएसटी लागू होगा। वही जीएसटी लागू होने से पहले इस पर कई सारी कवायदे लगाई जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जीएसटी में आमजन की रोजमर्रा की वस्तुओं को कर मुक्त रखा गया है। बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद खाद्य्य, सब्जियां, आटा, बेसन आदि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों को टैक्स से मुक्त रखा गया है।

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि जीएसटी पंजीकरण के लिए इस बार ऑनलाइन की सुविधा जारी की गई है।उन्होंने बताया कि आवेदन पूर्ण होने के बाद तीन दिन के अंदर अधिकारियों को अपना निर्णय इस संबंध में कराना होग। उन्होंने बताया कि 20 लाख से कम टर्नओवर पर पंजीकरण कराने को अनिवार्य बनाया गया है। सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि व्यापारियों को तीन महीने में एक बार रिटर्न दाखिल करना होगा। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि व्यापारियों को एक सालाना रिटर्न भी जमा कराना होगा।

Related posts

केदारनाथ: श्रद्धालुओं और घोड़ा खच्चर संचालकों के बीच मारपीट, 5 गिरफ्तार, कैंसिल होंगे लाइसेंस

Rahul

मलिहाबाद में विशेष टीकाकरण कैंप रद्द, आज नहीं लगी वैक्सीन

Shailendra Singh

काला हिरण मामले में पाक विदेश मंत्री का बड़ा बयान, ‘मुसलमान होने के कारण सलमान की मिली सजा’

rituraj