featured देश यूपी

Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दिया बड़ा झटका, ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को दिखाई हरी झंडी

gyanvapi mosque 2 1 16531362173x2 1 Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दिया बड़ा झटका, ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को दिखाई हरी झंडी

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखा दी है। इसके साथ ही एएसआई सर्वे को तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया है।

ये भी पढ़ें :-

Share Market Today: शेयर बाजार की जबरदस्त गिरावट, सेंसेक्स 232 अंक गिरा, निफ्टी 19,500 से नीचे

हाईकोर्ट चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब कभी भी ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू किया जा सकता है। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन के मुताबिक कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि सर्वे को किसी भी स्टेज पर शुरू किया जा सकता है।

दरअसल, 21 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी का सर्वे कराए जाने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और मस्जिद के ढांचे को नुकसान होने की बात कहकर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके बाद एएसआई की ओर से एक एफिडेविट दाखिल कर कहा गया था कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा। एएसआई ने कहा कहा कि अगर खुदाई करने की जरुरत हुई तो उसके लिए पहले कोर्ट से इजाजत ली जाएगी।

वहीं, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के फैसले का स्वागत है। मुझे विश्वास है कि एएसआई सर्वेक्षण के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी और ज्ञानवापी मुद्दा सुलझ जाएगा।

Related posts

अलीगढ़ कांड के बाद एक्शन में यूपी पुलिस 20 दिन में कच्ची शराब की 72 भट्ठियां ध्वस्त

Shailendra Singh

डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी मतदान की तैयारियों की जानकारी

kumari ashu

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन: आंबेडकर ने केवल 10 साल आरक्षण देने की बात कही थी

mahesh yadav