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यूपी सरकार के 2017 के शासनादेश की सोशल मीडिया में धूम!

उत्तराखंड

सोशल मीडिया पर आज पूरा दिन उत्तर प्रदेश की एक खबर खूब सुर्खियों में रही. सभी पोर्टल्स पर उत्तर प्रदेश की ये खबर वायरल हुई. खबर के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डॉक्टरों के लिए बड़ा फैसला लिया है.

यूपी के सरकारी डॉक्टरों को लेकर फैसला!
खबर के मुताबिक, अब से राज्य में डॉक्टरों को डिग्री के बाद 10 साल सरकारी नौकरी करनी होगी और अगर उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ा तो एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा. सरकार का कहना है कि इसके अलावा नीट में छूट की व्यवस्था भी की गई है ताकि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके. साथ ही साथ बीच में PG कोर्स छोड़ा तो 3 साल तक डिबार करने की भी बात कही गई.

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने जारी किया बयान
लेकिन हम आपको बता दें कि ये आदेश 2017 का है और ये आदेश 2017 में ही पारित किया जा चुका है. इसके बारे में यूपी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बयान जारी कर कहा कि कुछ लोगों से सूचना मिली कि सोशल मीडिया पर एक खबर चली है कि जो डॉक्टर पी.जी. करते हैं उसके बाद उन्हें 10 साल तक काम करना होगा वरना उन्हें 10 करोड़ रु. की धनराशि जमा करनी होगी. ये कोई नई खबर नहीं है ये शासनादेश 3 अप्रैल 2017 को ही जारी कर दिया गया था.

2017 में जारी हो चुका है शासनादेश
-3 अप्रैल 2017 में जारी किया था आदेश
-पीजी डिग्री के बाद करनी होगी सरकारी सेवा
-10 साल की सरकारी सेवा करनी ही होगी
-बीच में सेवा छोड़ने पर एक करोड़ जुर्माना
-सरकारी स्वास्थ्य सेवा छोड़ने पर जुर्माना

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