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इस कानून के तहत फिर टली निर्भया के दोषियों की फांसी, अगले आदेश तक रोक

दिल्ली 3 इस कानून के तहत फिर टली निर्भया के दोषियों की फांसी, अगले आदेश तक रोक

नई दिल्ली। निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने की तय तारीख एक बार फिर से टल गई है। दिल्ली के पाटियाला हाउस कोर्ट ने 1 फरवरी का डेथ वॉरंट रद्द करते हुए कहा कि नया डेथ वॉरंट जारी किया जाएगा। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल ने कोर्ट से कहा है कि चाहें तो तय तारीख को 3 दोषियों को फांसी दी जा सकती है। दूसरी तरफ निर्भया की मां की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि दोषी फांसी से बचने के हथकंडे अपना रहे हैं।

बता दें कि कोर्ट में तिहाड़ जेल की तरफ से इरफान अहमद पेश हुए। उन्होंने कहा कि फिलहाल बस विनय शर्मा की दया याचिका पेंडिंग है। बाकी तीनों को फांसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है। मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है और उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। कोर्ट में अक्षय के वकील ने कहा है कि उसके मुवक्किल की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज हो चुकी है और वह इस मामले में दया याचिका डालना चाहता है।

एक अन्य दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दे रखी है, जो पेंडिंग है। आज की सुनवाई में विनय की एक याचिका हाई कोर्ट में पेंडिंग होने की दलील दी गई है। यानी आसान शब्दों में समझे तो अभी तीन दोषियों के पास कानूनी विकल्प बचे हुए हैं।

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