अब तक आपको सिर्फ बैंक और अन्य कामों के लिए आधार की जरूरत पड़ती थी लेकिन अब मृत्यु के पंजीकरण के लिए भी आधार नंबर जरूरी होगा। गृहमंत्रालय के नए आदेश में कहा गया है कि एक अक्टूबर 2017 के बाद अगर किसी शख्स की मौत होती है।
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अब तक आपको सिर्फ बैंक और अन्य कामों के लिए आधार की जरूरत पड़ती थी लेकिन अब मृत्यु के पंजीकरण के लिए भी आधार नंबर जरूरी होगा। गृहमंत्रालय के नए आदेश में कहा गया है कि एक अक्टूबर 2017 के बाद अगर किसी शख्स की मौत होती है।