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पंजाब पुलिस : शराब पीकर गाड़ी चलाई तो अस्पताल में करनी होगी सेवा,  डोनेट करना होगा ब्लड

punjab police पंजाब पुलिस : शराब पीकर गाड़ी चलाई तो अस्पताल में करनी होगी सेवा,  डोनेट करना होगा ब्लड

ड्राइविंग करते समय अक्सर कई लोग ज्यादा रफ्तार पर चले जाते हैं, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा शराब पीकर या ड्रग्स लेकर वाहन चलाना अब उनको महंगा पड़ने वाला है।

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पंजाब में अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई पाया जाता है तो उसे सजा मिलेगी । वहीं व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करनी होगी या फिर एक यूनिट ब्लड दान करना होगा। वहीं ट्रैफिक नियम चोड़ने वालों को जुर्माना भी भरना होगा। इस सजा के अलावा ट्रैफिक विभाग अस्थाई रूप से दोषी का ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर सकता है। गलती दोहराने पर चालान की राशि बढ़ा दी जाएगी, लेकिन कम्युनिटी सर्विस और ब्लड डोनेशन फिर भी आरोपी को करना ही होगा।

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नजदीकी अस्पताल में करनी होगी समाज सेवा

ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नए नियम के अनुसार उल्लंघन करने वालों को हर बार अपने नजदीकी स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक कम से कम 20 छात्रों को कम से कम 2 घंटे के लिए पढ़ाना होगा। इसके बाद नोडल ऑफिसर द्वारा उन्हें एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो चालान भरते समय जांचा जाएगा। इसके अलावा उन्हें नजदीकी अस्पताल में कम से कम 2 घंटे तक समाज सेवा करनी होगी, या फिर कम से कम एक यूनिट खून नजदीकी ब्लड बैंक में उन्हें देना ही होगा।

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जानिए कितना होगा जुर्माना

आपको बता दें कि तेज गति से चलने वाले वाहनों पर पहले 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, और अगर बार-बार उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो जुर्माना दोगुना हो जाएगा।

शराब पीकर गाड़ी चलाने, नशीले पदार्थों के सेवन के अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर जुर्माना दोगुना हो जाएगा।

इसी तरह, ओवरलोडेड वाहनों को पहली बार दोषी पाए जाने पर 20,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं दोबारा अपराध करने वालों को दोगुना जुर्माना भरना होगा ।

पहली बार रेड लाइट जंप करने या ट्रिपल राइडिंग करने वाले व्यक्ति को 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। दोबारा अपराध करने पर दोगुना जुर्माना लगेगा।

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