लखनऊ। देश में मोटर वहिकल नियमों में तब्दीली के साथ ही अब कई विन्दुओं पर जुर्माना लगाया जा रहा है। चर्चा है कि ट्रक ड्राइवरों की पोशाक पर भी चालान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ट्रक ड्राइवरों और क्लीनर अगर लुंगी और बनियान पहने पाए गए तो रु 2000 का फाइन किया जाएगा।
नए प्रावधान के अनुसार, ड्राइवरों को शर्ट या टी-शर्ट के साथ पूरी लंबाई की पैंट पहननी चाहिए। वाहन चलाने पर उन्हें बंद जूते पहनने होते हैं। स्कूल वैन और सरकारी वाहनों के ड्राइवरों के लिए भी ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है।
एएसपी (ट्रैफिक) लखनऊ पूर्णेंदु सिंह ने कहा कि ड्रेस कोड 1939 से एमवी एक्ट का हिस्सा रहा है। जब ड्रेस कोड के उल्लंघन के लिए 1989 में अधिनियम में संशोधन किया गया था, तब 500 रुपये का जुर्माना पेश किया गया था। अब उन पर एमवी ACT 2019 की धारा 179 के तहत 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।