एजेंसी, पटना। साल भर से जेल में पड़े रहने वाले लालू यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई है। झारंखंड हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर दी। कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी। लेकिन कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी आदेश दिया।
बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है। सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर लालू की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी इसी मामले में लालू यादव डेढ़ साल से जेल में है।
तकरीबन आधी सजा पूरी कर चुके कई आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने जमानत दी है इसी को आधार बनाते हुए लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दायर की थी। इसी मामले में सीबीआई की ओर से पहले ही एक याचिका दायर की गई है। इसमें हाईकोर्ट से साढ़े तीन साल की सजा को बढ़ाने का आग्रह किया गया है। सीबीआई का कहना है कि लालू के साथ अन्य कई आरोपियों को पांच साल की सजा सुनायी गयी है।