नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक के संगठनइस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगाए गए बैन को सही करार दिया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को प्रतिबंधित करने का केंद्र सरकार का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करने के लिए किया गया था। हाईकोर्ट ने आईआरएफ के तरफ से खातों से बैन हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया।
आईआरएफ के द्वारा दायर किए गए याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गृह मांलय के पास बैन को लेकर पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, इसी आधार पर जाकिर नाइक की संस्था की तरफ से जारी की गई याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले जनवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी गई थी कि प्रतिबंध सरकार के अधिकारियों के बिना आवेदन किए गए थे. इस मामले में नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।