नई दिल्ली। चुनाव में काले धन के होने वाले इस्तेमाल को लेकर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग ने सरकार से कानून में संशोधन करने की मांग की है। चुनाव आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि सरकार की तरफ से ऐसे कानून बनाए जाए जिसमें दो हजार से ज्यादा के चंदों के लिए राजनीतिक पार्टियों को उसका स्त्रोत बताना हो। सरकार को चुनाव आयोग ने इसको लेकर सुझाव भी भेजा है जिसमें कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को दो हजार से अधिक के गुप्त चंदे प्राप्ति पर से रोक लगाई जाए।
यहां आपको बता दें कि चलता आ रहा है कि राजनीतिक पार्टियां लाखों करोड़ों का चंदा चुनावाें के दौरान लेते हैं। चुनाव में चंदो को लेने के नियमानुसार जनप्रतिनिधि कानून 1951 के सेक्शन 29 सी के अनुसार पार्टियों के लिए बीस हजार से ज्यादा के चंदो का स़्त्रोत बतना जरुरी है। आयेाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं दलों को आयकर में छूट दी जानी चाहिए जो चुनाव लड़ती हो या फिर संसदीय या विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर चुकी हों।