नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की एक अदालत में गुरुवार को पेश होना है जिसके लिए वह सूरत पहुंच गए हैं। कर्नाटक के कोलर में एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कथित रूप से बयान दिया था कि ‘सभी चोरों का मोदी उपनाम क्यों होता है।’ इसी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया था।
जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी थी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख तय की थी। इससे पहले मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने मई में गांधी को समन जारी किया था। अदालत ने भारतीय जनता पार्टी विधायक पुरनेश मोदी की भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत को स्वीकार कर लिया था। यह धारा आपराधिक मानहानि के मामले से संबंधित है।
इसके बाद शुक्रवार, 11 अक्टूबर को राहुल को अहमदाबाद की एक अदालत में मानहानि के एक दूसरे मामले में पेश होना है। यह केस उनके खिलाफ अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने दर्ज कराया है। राहुल ने बैंक पर घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के दौरान बैंक ने 750 करोड़ रुपये नए नोटों से बदल दिए। इस मामले में राहुल को जुलाई में जमानत दे दी गई थी।