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अबू सलेम को आजीवन कारावास की सजा दो :सीबीआई

Untitled 22 अबू सलेम को आजीवन कारावास की सजा दो :सीबीआई

मुंबई। मुंबई में 12 मार्च 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट के लिए सीबीआई ने विशेष टाडा न्यायालय से मंगलवार को अबू सलेम को आजीवन कारावास दिए जाने की मांग की है। सीबीआई ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अबू सालेम का कृत्य उसे फांसी की सजा दिए जाने का है लेकिन पुर्तगाल देश से उसे लाए जाते समय जो अनुबंध किया गया है उसके चलते उसे आजीवन कारावास की सजा ही दी जा सकती है।

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विशेष टाडा न्यायालय में बमविस्फोट के छह दोषी करार दिए जा चुके प्रमुख आरोपियों की सजा के बारे में मंगलवार को सुनवाई हो रही थी। इसी सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत में अबू सालेम के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने की मांग की है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले के दोषी करीमुल्ला खान व ताहीर मर्चंट के लिए फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग कर चुका है। इसी प्रकार सजा की सुनवाई के दौरान बमविस्फोट की साजिश रचने वाला मुस्तफा डोसा की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। अदालत इस मामले में सजा का ऐलान सुनवाई समाप्त होने के बाद करने वाला है।
गवाह की पेशी

फिरोज के वकील उन्हीं दो गवाहों की पेशी चाहते थे जिन्हें पिछली बार अदालत में बुलावा कर फिरोज के वकील वहाब खान ने जांच करने से मना कर दिया था तब अदालत ने फिरोज पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था अदालत ने फिरोज से पूछा कि क्या वो जुर्माना भर दिया गया है जिसमें जवाब में फिरोज ने कहा कि उसके पास पैसे नही है।

कोर्ट ने कहा कि वो जुर्माना ओर दोनों गवाहों को वापस अदालत में पेश करने का खर्च अगर फिरोज खान देने को तैयार है तो उन्हें बुधवार को बुला लिया गया है अदालत को फिरोज के वकील ने बताया कि वो ये रकम नही भर सकता जिसके बाद जज ने उसकी अर्जी को नामंजूर कर दिया।

सीबीआई ने मंगलवार को सभी 93 बम धमाकों के 6 दोषियों के लिए अपनी दलील खत्म कर ली पिछले हफ्ते 6 में से एक दोषी मुस्तफा दोसा की मौत हो गई थी।

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