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राजू पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद की जमानत रद्द- HC

ateek allhabad राजू पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद की जमानत रद्द- HC

इलाहाबाद। योगी राज में माफियों की खैर नहीं वहीं अब कोर्ट से भी किसी तरह की राहत देने की फिराक में नहीं दिख रही है। ताजा मामला है बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का जिनकी एक मामले में जमानत निरस्त करने की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए अतीक अहमद की जमानत रद्द कर दी है।

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हांलाकि इसके पहले भी अतीक अहमद के एक अन्य मामले में कोर्ट ने पहले भी अतीक अहमद को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसलिए इन जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है। हांलाकि कोर्ट ने इस मामले में अतीक को 2 हफ्ते में अपना जबाब देने का वक्त दिया है।

ये मामला है इलाहाबाद शहर की पश्चिमी विधानसभा सीट से बसपा विधायक राजू पाल सहित तीन लोगों की हत्या का जिसमें अतीक पर इनकी हत्या का आरोप है। अब अतीक की जमानत के विरोध में पूर्व बसपा विधायक पूजा पाल की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है।

हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई कर रही जस्टिस विपिन सिन्हा की एकल बेंच ने ये फैसला दिया है। इसके पहले अतीक अहमद शिक्षकों व कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में बीते 11 फरवरी से जेल में बंद हैं। अतीक अहमद के ऊपर 85 से अधिक अपराधिक मामले दर्ज हैं।

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