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मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक के फैसले पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई रोक

गौ मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक के फैसले पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बाजारों से मवेशियों की खरीद बिक्री पर केंद्र सरकार के लगाए गए प्रतिबंध पर मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बैंच ने रोक लगा दी है। मदुरै बैंच की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार को 4 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि किसी को क्या खाना है ये उसका मूल अधिकार है। केंद्र सरकार की तरफ से गोरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है।

गौ मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक के फैसले पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई रोक

आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को बताया था कि अब देश के अंदर मवेशियों की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने द प्रीवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टु एनिमल्स नियम 2017 को नोटिफाई कर दिया है। इस नोटिफिकेशन का मकसद मवेशी बाजार में जानवरों की खरीद-बिक्री को रेगुलेट करने के साथ मवेशियों पर होने वाली क्रूरता को रोकना है।

बिना राज्य मवेशी संरक्षण कानून की मंजूरी के खरीदार मवेशी को राज्य के बाहर भी बेच नहीं सकेगा। वही मोदी सरकार ने अपने तीन साल पूरे होने पर ही गो हत्या को रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

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