नई दिल्ली। कई दिनों से जनता को मोदी सरकार के जिस फैसले का इंतजार था आखिरकार उस फैलसे को शुक्रवार(21-04-17) को हरी झंडी मिल गई। केंद्र सरकार की ओर से होटल रेस्तरां में खाने के बिल पर सर्विस चार्ज देने वाली गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी गई है। सर्विस टैक्स से जुड़ी जानकारी देते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि अब किसी भी होटल या रेस्तरां के मालिक सर्विस टैक्स चार्ज की दर खुद तय नहीं कर सकते हैं इसे ग्राहकों को मर्जी पर छोड़ना होगा।
नए नियम के बारे में बताते हुए रामविलास ने कहा कि यानि अब किसी उपभोक्ता को रेस्तरां की सर्विस पसंद नहीं आती है तो वो उससे सर्विस टैक्स को हटाने के लिए कह सकता है। बता दें कि पहले किसी भी उपभोक्ता को रेस्तरां की सर्विस पसंद आई या नहीं उसे सर्विस टैक्स हर हालात में देना ही पड़ेगा।
क्या है पूरा फैसला
– प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा हरी झंडी दिए जाने के बाद उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दिए गए। नए बिल के मुताबिक अगर आप किसी रेस्तरां में खाना खाने गए हैं और आपसे बिना पूछे उसमें सर्विस चार्ज को जोड़ा गया है तो इसे कानून के खिलाफ माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आप उस होटल के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं।
-खाद्य और उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने बताया है कि पीएमओ से एडवाइजरी पास हो जाने के बाद अब इसे राज्यों के साथ सभी केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा।
मोदी सरकार ये फैसला उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है जो खाने के शौकीन है और तरह-तरह के खाने की डिस को ट्राई करना चाहते हैं।