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मारुति फैक्ट्री हिंसाः 13 दोषियों को उम्र कैद, चार को पांच साल की सजा

Maruti मारुति फैक्ट्री हिंसाः 13 दोषियों को उम्र कैद, चार को पांच साल की सजा

गुरुग्राम। गुरुग्राम के चर्चित मानेसर मारुति फैक्ट्री हिंसा के मामले में अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए 13 दोषियों को उम्र कैद की सजा, चार दोषियों को 5 साल की सजा करार की है। आपको बता दें कि इस मामले में 31 लोगों को दोषी करार दिया गया था, वहीं केस से जुड़े 117 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया था। बता दें कि सुरक्षा कारणां को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने 25 मार्च तक के लिए धारा 144 लगा दी है।

Maruti मारुति फैक्ट्री हिंसाः 13 दोषियों को उम्र कैद, चार को पांच साल की सजा

आपको बता दें कि इससे पहले 10 मार्च को अदालत ने 31 लोगों को दोषी करार दिया था वहीं केस से जुड़े 117 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया था।  गुरूगाम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल ने 18 जुलाई 2012 में मानेसर में हुए हिंसा केस में फैसला सुनाया था।

क्या है पूरा मामला- बता दें कि 18 जुलाई 2012 को सुबह 10 बजे फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी और अधिकारी के बीच विवाद हुआ। इसके बाद 11 बजे प्रबंधन ने कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। इससे नाराज होकर दोपहर 12 बजे श्रमिकों ने काम बंद कर दिया। फिर शाम 4 बजे प्रबंधन और श्रमिक नेताओं के बीच वार्ता शुरू हुई। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच कारखाने में हिंसा शुरू हो गयी।श्रमिकों ने शाम 6 बजे फैक्ट्री में स्थित कई अधिकारियों को बंधक बनाकर पीटा और कई जगहों पर आग लगा दी। इस घटना के एक घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो थी लेकिन कर्मचारियों की संख्या देखकर वह कुछ नहीं कर सकी। जब तक मौके पर अन्य क्षेत्रों से पुलिस आती, वहां मौजूद कर्मचारियों द्वारा लगाई गई आग में कंपनी के जीएम एचआर अवनीश देव की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने लगभग 100 कर्मचारियों को इस मामले में हिरासत में लिया जिन पर इतने सालों तक इन पर केस चला।

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