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पाक हिन्दुओं के लिए खुशखबरी: संसद में पास हुआ विवाह बिल

pak shadi पाक हिन्दुओं के लिए खुशखबरी: संसद में पास हुआ विवाह बिल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की संसद में आखिरकार हिन्दू समुदाय से जुड़े विवाह बिल को पारित कर दिया है। इस कानून को 9 फरवरी को सांसद में मिल गई थी। साथ ही इस कानून को सर्वसहमति के साथ पारित किया गया है। इस कानून के बन जाने से पाक के अल्पसंख्यक हिन्दुओं को अब विवाह का रेजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल पाएगी।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून के पारित होने से पहले हिन्दू नव विवाहित जोड़ो को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। साथ ही यह दूसरी बार है जब नैश्नल असेंबली ने इस विधेयक को दूसरी बार पारित किया है। पहली बार इस विधेयक को 2016 के सिंतबर में पेश किया गया था। लेकिन बाद में सीनेट ने इस कानून में कुछ बदलाव किए थे।

बता दें पाक के नियमानुसार किसी भी विधेयक को तभी राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए तभी भेजा जाता है, जब दोनो सदनो की तरफ से समान प्रति को ही मंजूरी दी जाती है। अब इस बिल को दोनो सदनो की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इस कानून को पाकिस्तान के तीन प्रांतों (पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा) में लागू किया गया है।

इस कानून को पाकिस्तान में रह रहे हिन्दू अल्पसंख्यको के लिए एक बड़ी अपल्बधि माना जा रहा है। अब इस बिल के तहत हिन्दुओं को भी मुस्लिमों के ‘निकाहनामा’ कि तरह शादी के प्रमाण के तौर पर ‘शादीपत्र’ दिया जाएगा। साथ ही इस अधिनियम के तहत हिन्दू जोड़े की न्यूनतम आयू 18 वर्ष होनी चाहिए और इस कानून के तहत विवाहित हिन्दू जोड़ा तलाक के लिए अदालत में अनुरोध भी कर सकेंगे।

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