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महिला से रेप के केस में आसाराम दोषी करार, 10 साल पहले दर्ज की गई थी FIR

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गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सूरत की एक महिला से रेप के मामले में आसाराम को दोषी करार दिया है। कोर्ट सजा का ऐलान कल यानि मंगलवार को करेगा।

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इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप के एक अलग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सोमवार को कोर्ट में आसाराम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।

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करीब 10 साल पहले आसाराम पर सूरत की एक महिला ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित उनके आश्रम में बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस केस में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपी थे। कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना। आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने बाकी पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

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पुलिस ने इस मामले में जुलाई 2014 में चार्जशीट दायर की थी। केस के अनुसार आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच पीड़ित महिला से कई बार दुष्कर्म किया था। महिला तब आसाराम के आश्रम में रह रही थी।

दो बहनों में से छोटी ने आसाराम के बेटे नारायण साईं और बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। बड़ी बहन की शिकायत गांधीनगर ट्रांसफर होने के कारण आसाराम पर गांधीनगर में मुकदमा चला, जिसमें सोमवार को कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया

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