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दिल्ली सरकार का आदेश, प्राइवेट स्कूल स्टाफ को 15 अक्टूबर तक वैक्सीन लगवाना हुआ जरुरी

दिल्ली में पानी की सप्लाई

कोरोना को लेकर सभी राज्य सरकारें अपने –अपने तरीके से कोरोना की रोक थाम में लगी हुई हैं।  आपको बता दें कि  दिल्ली सरकार ने अभी नौवीं और 12वीं क्लास के छात्रों को स्कूल आने की इजाजत दी हुई है।

नौवीं और 12वीं क्लास के छात्रों को स्कूल आने की इजाजत

यानि इन क्लासों के लिये  स्‍कूलों को खोला हुआ है।  लेकिन एक नवंबर के बाद अब प्राईमरी स्‍कूलों को भी खोलने पर विचार किया जाता है।

आपको बता दें कि सरकार पूरी तरह से सभी स्‍कूलों सरकारी, सरकारी  और गैर सरकारी निजी स्‍कूलों के शिक्षक और स्‍टाफ को कोरोना वैक्‍सीन डोज लगवाना जरुरी कर दिया है। स्‍टाफ को 15 अक्‍टूबर तक वैक्‍सीन डोज लगवाने के सख्‍त निर्देश दिये गये हैं।

15 अक्टूबर तक लगवा लें वैक्सीन

दिल्‍ली के शिक्षा निदेशालय की तरफ से आदेश भी जारी कर दिये गये हैं। शिक्षा निदेशालय के डिप्‍टी डॉयरेक्‍टर योगेश पाल सिंह की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि अगर अभी तक  जिस भी शिक्षक और कर्मचारी ने कोविड-19 का टीका नहीं लगवाया है। वो  15 अक्टूबर तक लगवा लें, नहीं तो उसे स्कूल में आने की मनाही होगी। और अब्‍सेंट भी लगा दी जायेगी।

आपको बता दे कि शिक्षा निदेशालय ने साफ कहा है कि हम सभी के लिए सुरक्षा पहले है,  और इसी को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 वैक्‍सीन डोज लगवाना जरूरी है।

प्राईवेट स्‍कूलों के ट्रांसपोर्टेशन और सभी स्‍टाफ शामिल

ताकि  स्कूलो में कोरोना का खतरा टल सके। और बच्चे सुरक्षित रहें।  इसमें प्राईवेट स्‍कूलों के ट्रांसपोर्टेशन और सभी स्‍टाफ भी शामिल हैं।

दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारी कर ली है। और इसी की वजह से इन नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया गया है।

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